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NH-9 पर दो किमी रिवर्स में दौड़ाई कार, चपेट में आया क्रॉसिंग रिपब्लिक का बीटेक स्टूडेंट, हो गई मौत

THN Network 



GHAZIABAD: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गलत तरीके से कार चलाने के कारण बड़ी दुर्घटना हुई है। कार की चपेट में एक 21 वर्षीय बीटेक स्टूडेंट आ गया। कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मारी। इस हादसे में बीटेक स्टूडेंट की मौत हो गई। यह घटना दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे एक्सिडेंट के करीब एक सप्ताह बाद ही हुई है। एक्सप्रसवे पर गलत दिशा में चलती प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई थी। बस करीब 8 किलोमीटर तक गलत दिशा में चलती रही और आखिरकार दुर्घटना का शिकार हो गई। एनएच-9 के हादसे ने उस दुर्घटना की याद ताजा कर दी। साथ ही, नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक पुलिस की शिथिलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

कार हादसे में मरने वाले युवक की पहचान क्रॉसिंग रिपब्लिक के एसोटेक सोसायटी निवासी कृष्णांशु चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में कहा कि कार मेरठ की तरफ जा रही थी। कार चालक को डीएमई की तरफ जाना था। लेकिन, चालक गलती से गाड़ी को एनएच-9 पर चढ़ा दिया। ड्राइवर को जब तक गलती का अहसास हुआ, वह करीब 2 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। विजय नगर पुलिस स्टेशन की एसएचओ अनीता चौहान ने कहा कि गलती का अहसास होते ही उसने कार को पीछे करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहा स्कूटर उसकी कार से टकरा गया। युवक कार से कुचल गया। यह देखते ही कार चालक वहां से फरार हो गया।

छात्र को ले जाया गया अस्पताल

दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। कृष्णांशु को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। डीएमई पर बाइक ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, एनएच-9 पर लोग अपनी बाइक को ले जा सकते हैं। एनएच-9 पर किसी विशेष कैरिजवे पर रिवर्स करने की अनुमति नहीं दी गई है। वाहन चालकों को एक ही दिशा में वाहनों को चलाने की अनुमति है। ऐसे में रिवर्स कर कार चालक ने नियम को तोड़ा है। दुर्घटना का यह कारण रहा।
पुलिस ने कहा कि ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एनएच-9 के किनारे दुकानों और घरों पर लगे कैमरों के फुटेज को निकाला जा रहा है। दरअसल, एनएच पर सीसीटीवी नहीं होने के कारण इस प्रकार से जांच की कार्रवाई की जा रही है।

अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ केस

रोड एक्सिडेंट केस में अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (रैश ड्राइविंग) और 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। अनीता चौहान ने कहा कि घटना के आरोपी का पता लगाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। हम अब तक जो भी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर पाए हैं, उसे स्कैन कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पिछले साल सितंबर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को एक पत्र भेजा गया था। इसमें एनएच-9 पर सीसीटीवी कैमरों के महत्व को रेखांकित किया गया था। उन्होंने गलत साइड ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए राजमार्ग और डीएमई पर स्पाइक्स लगाने का भी सुझाव दिया था।

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