THN Network



DELHI:
देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में पहली बार ठंड डबल अटैक दिखा. सुबह छह बजे के करीब दिल्ली कई इलाकों में घना कोहरा (Delhi Fog) देखने को मिला तो कई इलाकों वायु प्रदूषण (Delhi Air pollution) डराने वाले स्तर को भी पार कर गया. चिंता की बातयह है कि जहांगीरपुरी में एक्यूआई (AQI) सुबह के समय 1234 दर्ज  किया गया. इसी अधिकांश इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी से ज्यादा है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने का सुझाव दिया है.

वेबसाइट https://www.aqi.in/in/ के मुताबिक आईटीआई जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 1234, नई सरूप नगर में 721, भलस्वा लैंडफिल 580, प्रशांत विहार में एक्यूआई 549, मदर डेयरी प्लांट 563, आनंद विहार में 432, गाजीपुर में 406 दर्ज किया गया. दिल्ली के अधिकांश इलाकों के एक्यूआई बहुत खराब या भी गंभीर श्रेणी में है. दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार शाम चार बजे 395 था, जो मंगलवार को सुधरकर 312 हो गया.

सुबह में जरूरी हो तभी निकलें घर से 

भारत मौसम विभाग के मुताबिक पर बुधवार को दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे और बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापामन 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बुधवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है. चार दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. 


ग्रैप 3 के प्रतिबंधों को हटाने का आदेश

केंद्र ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद मंगलवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण-तीन के तहत लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर मंगलवार को बैठक की. सीएक्यूएम क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है.

सीएक्यूएम ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान से आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने का संकेत नहीं मिलता है. सीएक्यूएम ने दो नवंबर को चरण तीन का प्रतिबंध लागू किया था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था. इस चरण के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल चार पहिया वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था.