THN Network (Delhi / NCR Desk):
पीएफआरडी नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम से पैसा निकालने के लिए नए नियम को लागू करने जा रही है. 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएगा. इस नियम के तहत कुछ दस्तावेजों को देना अनिवार्य होगा. अगर सब्सक्राइबर इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं करते हैं तो वे NPS से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.
22 फरवरी को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि सब्सक्राइबरों को केवाईसी दस्तावेज देना अनिवार्य होंगा. PFRDA ने नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइबरों को ये दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड होने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है. अगर इन दस्तावेजों में किसी तरह की गलती पाई जाती है तो NPS का पैसा रुक सकता है.
कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
विड्रॉल करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने NPS विड्रॉल फॉर्म अपलोड किया है या नहीं. पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के मुताबिक ही विड्रॉल फॉर्म में जानकारी भरी होनी चाहिए. बैंक अकाउंट प्रूफ, प्रैन या पर्मानेंट रिटायमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए. अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं होतो है तो एनपीएस से पैसा नहीं निकाला जा सकता है.
ऐसे अपलोड करें दस्तावेज
CRA सिस्टम पर दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लॉग इन करें.
लॉग इन ई-साइन, ओटीपी प्रमाणीकरण के आधार पर करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं.
रिक्वेस्ट के दौरान एड्रेस, बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल जैसी जानकारी आॅटो अपलोड हो जाएगी.
अब सब्सक्राइबर को एकमुश्त एन्युटी रकम और डिटेल सेलेक्ट करना होगा.
इसके बाद आपके बैंक अकाउंट को वेरिफाई करना होगा.
साथ ही केवाईसी दस्तावेज पहचान और एड्रेस प्रूफ, प्रैन कार्ड और बैंक प्रूफ को अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करें.
स्कैन किया गया दस्तावेज और स्कैन तस्वीर होनी चाहिए.
सब्सक्राइबर ओटीपी प्रमाणीकरण और आधार की मदद से ई-साइन का उपयोग करके इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.
NPS से पैसा निकालने का क्या है नियम
मौजूदा समय में एनपीएस सब्सक्राइबर कुल कॉपर्स में से 60 फीसदी तक रकम एकमुश्त रकम विड्रॉल कर सकते हैं. वहीं 40 फीसदी कॉपर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. मान लीजिए अगर आपका कुल एनपीएस कॉपर्स 5 लाख रुपये है, तो मैच्योरिटी पूरा होने के बाद सब्सक्राइबर इसमें से 60 फीसदी रकम निकाल सकेंगे. वहीं प्रीमैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करने पर 80 फीसदी कॉपर्स से एन्युटी खरीदने की आवश्यकता होगी.
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