THN Network (Delhi / NCR Desk):
MEENA VERMA
NEW DELHI : MCD के मेयर के चेयर का फैसला 22 फरवरी को हो जाएगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ने मेयर व स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव की औपचारिक मंजूरी दे दी है।
LG ने शनिवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। चुनाव 22 फरवरी को सुबह 11 बजे MCD हाउस की मीटिंग में होगा। मेयर के चुनाव के बाद उसी दिन डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के 6 सदस्यों का भी चुनाव होगा।
दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर चल रहा गतिरोध शुक्रवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्पष्ट आदेश दिए कि मेयर व स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर मेयर का चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने के आदेश भी पारित किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून में एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। आप लगातार एल्डरमैन को वोटिंग से बाहर रखने पर अड़ी हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट में MCD के मेयर पद के लिए चुनाव के संबंध में AAP की मेयर कैंडीडेट शैली ओबेरॉय ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में मनोनीत सदस्यों को मेयर के चुनाव में मतदान करने से रोकने के लिए मांग की गई थी। इसके साथ ही ओबेरॉय की याचिका में दिल्ली नगर निगम के सदन के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी को भी हटाने की मांग की गई थी।
इस मामले में सोमवार को भी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। तब बेंच ने कहा था कि मनोनीत सदस्य चुनाव में नहीं जा सकते। संवैधानिक प्रावधान बहुत स्पष्ट है।
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