THN Network (Delhi / NCR Desk):
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता को शेष बजट सत्र के लिए सोमवार से विधानसभा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) अध्यक्ष रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goel) अपने एक साल के निलंबन को चुनौती दी थी. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह (Pratibha M Singh) की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने अंतरिम उपाय के रूप में विजेंद्र गुप्ता को राहत दी और उनकी याचिका का निस्तारण किया. सदन की कार्यवाही में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 21 मार्च को विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया था.हाईकोर्ट ने कहा कि विजेंद्र गुप्ता और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों दोनों की वजह से हंगामा हुआ था. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा, "इतना ही कहा जा सकता है कि विधानसभा या निर्वाचित सदन के सदस्यों को अपनी गरिमा बनाए रखनी है." मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने विधायक की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने दायर किया था. खंडपीठ ने मामले को शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था.
याचिका में आदेश को दिया गया था अन्यायपूर्ण करार
जयंत मेहता ने कहा था, "यह एक मौजूदा विधायक के बारे में है, जिसे एक साल के लिए सदन में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ-साथ सदन के नियमों का भी उल्लंघन है..अनुच्छेद 194 के तहत कार्यवाही में भाग लेने का अरक्षणीय अधिकार है. याचिका में रामनिवास गोयल की ओर से पारित आदेश को अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया गया था."
विजेंद्र गुप्ता के निलंबन को लेकर की गई थी ये मांग
याचिका में कहा गया कि यह आदेश दिल्ली की विधानसभा के प्रक्रिया और संचालन के नियम का उल्लंघन करता है. याचिका में विजेंद्र गुप्ता के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने, उन्हें विधानसभा में भाग लेने के साथ-साथ विधायक के रूप में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी.
विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था विजेंद्र गुप्ता ने
गौरतलब है कि विधानसभा बैठक के दौरान, विजेंद्र गुप्ता ने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के खिलाफ दिल्ली के बजट के विवरण को सोशल मीडिया पर 'लीक' करने के लिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया था. रामनिवास गोयल ने जवाब दिया था, नियमों के अनुसार, इस तरह के नोटिस को तीन घंटे पहले देना होता है. आप कह रहे हैं कि इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए. ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य हंगामा करना और सदन का समय बर्बाद करना है. विधानसभा अध्यक्ष ने गुप्ता को कड़ी चेतावनी भी दी थी.
दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही की तारीख बढ़ी
बता दें कि दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही स्पीकर रामनिवास गोयल ने बढ़ा दी है. 27 और 28 मार्च को भी सदन की कार्यवाही चलेगी. वहीं शुक्रवार को सदन की कार्यवाही फिलहाल 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
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