THN Network (Delhi / NCR Desk):
दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर हो रहे कब्जे पर चिंता जताई है। इन स्थलों को घरों में बदलने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि पुजारियों, पंडितों, इमामों, देखभाल करने वालों और उनके परिवारों द्वारा अवैध और अनधिकृत तरीके से संपत्ति पर दावा किए जाने की मांग की जा रही है।उच्च न्यायालय ने कहा कि पूजा स्थलों को आवासों में बदल दिया जाता है और परिसर की देखभाल करने वाले लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जिसमें उनके विस्तारित परिवार, घरेलू नौकर और अन्य अतिचार शामिल हैं, जो कानून के विपरीत है।
कोर्ट ने आगे कहा कि कुछ मामलों में देखा है कि पूजा स्थलों को आवंटित भूमि से आगे बढ़ा लिया जाता है और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी में बदल देते हैं। इसके बाद अवैध तरीके से उस जमीन से अवैध तरीके से किराया/पट्टे की राशि वसूली जाती है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि यहां तक कि वर्तमान मामले में भी यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर 'श्रमिक' के रूप में वर्णित इतने सारे व्यक्तियों को याचिकाकर्ता द्वारा संपत्ति में शामिल किया गया और वे कई वर्षों तक संपत्ति पर कब्जा करते रहे।हाई कोर्ट इंडिया गेट के पास मान सिंह रोड पर मस्जिद जाब्ता गंज के बगल में स्थित एक प्रमुख संपत्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
याचिकाकर्ता जहीर अहमद ने याचिका दायर कर संपत्ति को डी-सील करने की मांग की, जिसमें एक कमरा, रसोई, बाथरूम और मस्जिद से सटे कुछ स्थान शामिल हैं। उन्होंने कथित उत्पीड़न के खिलाफ एक संयम आदेश भी मांगा और संपत्ति के पुनर्निर्माण की अनुमति मांगी।
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